Non Creamy Layer Certificate

NCL याने Non creamy Layer certificate कैसे बनाये ? | क्या OBC कास्ट के लिए महत्वपूर्ण है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र ? | Maharashtra में NCL का प्रोसेस क्या है ?  | NCL बनवाने में कितना समय लगता है ?| Documents | Process 

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नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे Non Creamy Layer Certificate इस लेख में आपको Non Creamy Layer Certificate से जुडी हर एक जानकारी देंगे | कृपया हमारे साथ बने रहे |

Non Creamy Layer Certificate यह एक ऐसा दस्तावेज है जो OBC वर्ग के लोगों की मदद करता है ताकि वे इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आरक्षण का लाभ उठा सकें। 

नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब है?

सेबल पहले तो हम Non Creamy Layer Certificate का क्या मतलब होता है यही समजते है , बहुतसे लोगो को इसका मतलब ही पता नहीं होता |

माता-पिता की आय को ध्यान में रखते हुए, यह Certificate creamy Layer और Non Creamy Layer इस तहर के दो विभागों में विभाजित होता है।  अगर इसको सीधे और साफ़ शब्दों में कहा जाये तो ,  यदि आय (Income) 8 लाख से अधिक है, तो व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। और यदि आय 8 लाख से कम है, तो व्यक्ति नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। 

 

Income certificate की Non Creamy Layer Certificate में क्या आवश्यकता होती है ?

Income certificate आपको आपके सालाना आय की जानकरी प्रमाण पात्र के रूप में देता है |Non Creamy Layer Certificate में यही 3 साल की  आय को कैलकुलेट करके आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र दिया जाता है| नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र आपके 3 साल की आय जोकि आपके क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा प्रमाणित की जाती है, उसीको ध्यान में रखा जाता है |

Income प्रमाणपत्र के दस्तावेज –  यहाँ क्लिक करे 

इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी के लिए आप यहाँ CLICK कर सकते है |  

 

 

महाराष्ट्र में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

चलिए अब समजते है की आपको Non Creamy Layer Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या है वह जानते है |

1 )3 Years Income Certificate (पिता के नामे से 3 साल का तहसीलदार का आय प्रमाणपत्र)

2) आधार कार्ड (पिताजी और लड़का या लड़की का )

3) TC (पिताजी और लड़का या लड़की की )

4) Cast Certificate (लड़का या लड़की का ओरिजनल )

5) Residence proof (महानगर पालिका रहिवासी दाखला / नगरसेवक रहिवासी दाखला / टैक्स पावती (चालू वर्ष )) 

6) Self Declaration स्वयं घोषणा पत्र फोटो के साथ  (पिता के नाम से )

7) Death Certificate (अगर पिता की मृत्य हो चुकी हो उस स्थिती में )

8) Namuna 2 and Namuna 3 (प्रतिज्ञा-लेख )

9) Seva Tapshil  (पिताजी का उत्पन्न 8 लाख से ज्यादा होने पर इसे इस्तेमाल करे )

नीले रंग में दिए गए दस्तावेज के फॉर्मेट को आप 10 रुपये का नाममात्र शुल्क देकर डाउनलोड कर सकते है |

Non Creamy Layer Certificate कहा बनता है ?

आपको Non Creamy Layer Certificate आपके नजदीकी किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित  कॉमन सर्विस सेंटर, सेतु सुविधा केंद्र, आपके सरकार सेवा केंद्र या एसडीओ  कार्यालयों में सार्वजनिक सुविधा केंद्रों  के माध्यम से बनवा सकते है । ग्राम स्तर पर भी  नागरिक “सेतु सुविधा केंद्र” या जन सेवा केंद्र के माध्यम से सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम अधिकारियो द्वारा हस्ताक्षरित है और इसे ऑनलाइन आपले सरकार वेबसाइट की मदत से सत्यापित किया जा सकता है|

सत्यापन के लिए यहाँ क्लिक करे |

पात्रता मापदंड – Eligibility Criteria क्या है ?

Non Creamy Layer Certificate के आवेदन के लिए कोन कोन से व्यक्ति पात्र है इसके बारे में जानते है :

  1. आवेदन कर्ता भारतीय का नागरिक होना जरुरी है।
  2. भारत का नागरिक होने के साथ साथ , आवेदन कर्ता को ओबीसी श्रेणी (OBC cast ) से संबंधित होना चाहिए।
  3. आवेदन कर्ता के पास ओबीसी जाती का Cast certificate होना चाहिए |
  4. 8 लाख से अधिक आय वाला कोई भी व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है।
  5. प्रति वर्ष 8 लाख से कम की कमाई आपको नॉन-क्रीमी लेयर अंतर्गत लेकर आती है ।

 

Non Creamy Layer Certificate के लिए कुछ बाते जो ध्यान में रखी जानी चाहिए , आएये उन्हें भी समज ले :
Things that should be kept in mind for Non-Creamy Layer Certificate, let us also understand them:

आवेदन के पश्चात् आपको आपकी आय याने इन्कम के आधार पर कम से कम 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए Non Creamy Layer Certificate उपलब्ध होगा , जो की आपको केवल राज्य सरकार के सरकारी कामो के उपयोग में लाया जा सकता है ।

ज्या सरकार के अलावा केंद्र का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट Central Non creamy layer Certificate के नाम से होता है और वह अलग से बनता है जो की आपको केवल केंद्र सरकारी कामो के उपयोग में लाया जा सकता है | यह बात जरुर याद रखने योग्य है की आपके स्टेट और सेंट्रल के जाती का नंबर याह अलग अलग होता है |

आवेदनकर्ता को पिता के फोटो के साथ पिता के नाम से सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भरना होगा।
महाराष्ट्र के किसी भी जिले या  किसी भी अन्य तालुका के जाति प्रमाण पत्र के बावजूद, आप उस तालुका से नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं जहां आप आज निवासी हैं। इसके लिए आपको मूल दस्तावेज जमा करने होंगे ।

आप खुद से खुद का Non Creamy Layer Certificate तभी बनवा सकते जब आपके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो | इस तऱ्ह  केस में आपको खुद का ३ साल का आय याने इन्कम प्रमाणपत्र बनवाना होगा | और साथ ही साथ आपको “स्वयं पालन पोषण का एक प्रतिज्ञालेख ” भी बनवाना होगा | आवेदन करते समय माता और पिता का मृत्य प्रमाणपत्र आपको साथ में जोड़ना होगा |

 

लेडीज जिनकी शादी हो चुकी हो वह अपने पति के नाम से Non Creamy Layer Certificate नहीं बनवा सकती उनको अपने पिता की आय याने इन्कम देकर अपने पिता के साईड का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हि बनवाना होगा |

 

 

Time Limit – समय सीमा

Non Creamy Layer Certificate प्राप्त करने के लिए 21 से 30 दिनों तक प्रतीक्षा कारनी पडती ही ।

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