जीएसटी नंबर कैसे रजिस्टर करें ? How to register for GST number ? हिंदी में
बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या छोटे व्यवसाय के मालिकों को भारत में व्यवसाय चलाने के लिए जीएसटी आईडी या GST Registration नंबर की आवश्यकता है। इसके बारे में हम इस पोस्ट में देखेंगे, दोस्तों, GST कानून के अनुसार, यदि आपका वित्तीय कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको GST के तहत पंजीकरण याने GST Registration करने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए यह सीमा दस लाख है।
GST या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यदि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं या होटल, रेस्तरां, शॉपिंग, कारखानों आदि को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो सरकार जीएसटी लगाती है।
GST नियमों के तहत, प्रत्येक व्यवसाय धारक को एक वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) या GST नंबर मिलता है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक यूनिक पहचान संख्या प्राप्त होती है। कर पहचान संख्या आयकर अधिकारियों को जीएसटी भुगतान और किये हुए भुगतान का रिकॉर्ड रखने में मदद करती है ताकि यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी नंबर जरुर होना चाहिए।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी नंबर के लिए आवेदन कैसे करें (GST Registration), किन दस्तावेजों की आवश्यकता है।
तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि GST नंबर कैसे रजिस्टर करें।
GST Registration- जीएसटी नंबर कैसे पंजीकृत करें ?
इससे पहले कि हम जानें कि जीएसटी नंबर कैसे रजिस्टर किया जाता है,
आइए देखें कि
जीएसटी क्या है?
देखिये जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स (Goods and Service tax) है। हिंदी या मराठी में जीएसटी का अर्थ है – माल और सेवा कर। जीएसटी किसी भी वस्तु और सामान या सेवाओं की खरीद पर लगाया जाने वाला कर है।
कई प्रकार के कर जो अतीत में मौजूद थे जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, प्रवेश कर, सेवा कर आदि। इस जीएसटी टैक्स को हटाकर बदल दिया गया है। इसे भारत में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया है। जो की पुरे भारत वर्ष लागु है |
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक एकल कर है, जिसके लागू होने के बाद सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही कर लगेगा। भारत एक पूर्ण एकीकृत बाजार बनेगा। इसे कहते हैं एक देश एक टैक्स। जो परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है | इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हो, जैसे एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट (वैल्यू एडेड टैक्स – Value added tax), एंटरटेनमेंट टैक्स, बाकी सभी टैक्स जीएसटी के तहत आएंगे। सभी अतिरिक्त करो को ख़ारिज कर अब सिर्फ GST टैक्स लगेगा |
अतीत में, भारत में जीएसटी लागू नहीं था, इसलिए राज्य सरकार प्रत्येक वस्तु पर तदनुसार कर लगाती थी, इसलिए प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वस्तु की कीमत अलग थी और यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी। लेकिन अब जब जीएसटी लागू हो गया है, तो टैक्स सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है।
अब जब किसी उत्पाद पर GST लगाया जाता है तो उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है: SGST का अर्थ राज्य वस्तु कर (State GST) और सेवा कर और CGST का अर्थ केंद्रीय वस्तु कर (Central GST) और सेवा है।
Who is eligible for GST registration – जीएसटी पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?
अब जीएसटी के पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पहले, निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा: –
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए, वित्तीय कारोबार 40 लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए
- सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय कारोबार 20 लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए।
- पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में 10 लाख या उससे अधिक।
जीएसटी पंजीकरण के लिए दस्तावेज –
जो जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया है वह काफी सरल है। जीएसटी पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है –
- आपका पैन कार्ड
- व्यवसाय के निगमन का प्रमाण पत्र (Shop Act)
- पते और फोटो के प्रमाण के साथ व्यवसाय स्वामी आईडी
- व्यवसाय के पंजीकृत पते का प्रमाण
- आपके बैंक खाते की जानकारी
- अंगुली या हस्ताक्षर
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How to do GST Registration ? – हिंदी में जाने जीएसटी पंजीकरण ?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (http://www.gst.gov.in) पर जाएं।
- नए पंजीकरण के लिए फॉर्म GST REG-01 चुनें।
- फॉर्म GST REG-01 में विवरण भरें जैसे; – इसमें आपका नाम, पैन, मोबाइल नंबर आदि शामिल है। फिर इसे प्रोसेस करें। आपके सामने एक और पेज खुलेगा।
- अपने नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरें, फिर पुष्टि करें, फिर आवेदन संदर्भ संख्या (एपीएन) आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजी जाएगी। इस एपीएन नंबर को दर्ज करें।
- उसके बाद, आपको अपनी पहचान और आवश्यक व्यावसायिक दस्तावेजों की एक प्रति अपलोड करने के साथ-साथ GST REG-01 फॉर्म के भाग 2 को भरना होगा, फिर अपना APN नंबर जमा करना होगा और भाग 2 में जमा करना होगा।
- GST REG-02 सबमिट करने के बाद GST REG-03 प्राप्त होगा और GST REG-03 प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर फॉर्म GST REG-04 को भरकर जमा करना होगा।
- फिर आपको 15 दिनों के भीतर रसीद नंबर दिया जाएगा। जिसके जरिए आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
How to Check GST Registration Status? – जीएसटी पंजीकरण स्थिति ऑनलाइन जांचें ?
- सबसे पहले लिंक https://services.gst.gov.in/services/arnstatus खोलें।
- अब अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और कैप्चा टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने GST रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा।
निष्कर्ष:
www.easysarkariyojana.com में दिए गए जानकारी की मदत से, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जीएसटी नंबर कैसे रजिस्टर किया जाता है|
हमने जीएसटी क्या है के बारे में पूरी जानकारी के साथ एक पोस्ट का लिंक नीचे दिया है जिसे आप अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं।