30% Mahila Arakshan – Reservation for women

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नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे 30% Mahila Arakshan – Reservation for women इस लेख के माध्यम से आपको महिला आरक्षण क्या है ? , कहा इसका लाभ मिल सकता है ?, इसके लिए डाक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ?, और इसको कितना समय लगेगा इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे |

क्या है महिला आरक्षण 30% ? | What is Women Reservation 30 Percent ?

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्णयों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों का प्रकाशन किया जाता है तथा इसके माध्यम से महिला आरक्षण एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में महिलाओं को सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल, 1994 से कुछ स्थान आरक्षित किये गये हैं। आरक्षण और चयन पारदर्शी होना चाहिए। कम से कम हर महिला को ऐसे निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए। यह आवश्यक है

महिला आरक्षण में लगने वाले डाक्यूमेंट्स ? 30% Mahila Arakshan – Reservation for women Documents

  1. पिताजी का उत्पन्न दाखला ( 3 साल का तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ )

2) आधार कार्ड (आवेदनकर्ता महिला का )

3) TC (आवेदनकर्ता महिला की )

4) कास्ट सर्टिफिकेट (महिला का ओरिजनल)

5) Residence proof (महानगर पालिका रहिवासी दाखला / नगरसेवक रहिवासी दाखला / टैक्स पावती (चालू वर्ष ))

6) Self Declaration स्वयं घोषणा पत्र फोटो के साथ (महिला के नाम से )

7) Death Certificate (अगर पिता की मृत्य हो चुकी हो उस स्थिती में )

8) Namuna 2 and Namuna 3 (प्रतिज्ञा-लेख )

9) प्रतिज्ञालेख (पूर्व में लाभ नहीं लेने के संबंध में)

10) Seva Tapshil (पिताजी का उत्पन्न 8 लाख से ज्यादा होने पर इसे इस्तेमाल करे )

नीले रंग में दिए गए दस्तावेज के फॉर्मेट को आप 10 रुपये का नाममात्र शुल्क देकर डाउनलोड कर सकते है |

 

महिला आरक्षण का दायरा, नियम, शर्तें और प्रावधान

1.महिला आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य के सामान्य निवासी होने चाहिए।

2. शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में शासकीय निर्णय के अनुसार महिला आरक्षण की सीटें नौकरी/सेवा हेतु आरक्षित हैं।

3. एससीएसटी, एनटीए, एनटी-बी, एनटी-सी, एनटी-डी, ओबीसी, ओपन में महिला आरक्षण का क्रियान्वयन ऐसी श्रेणी में उपलब्ध पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है।

4. पदों की पूर्ति हेतु पदों का निर्धारण करते समय एवं दिये गये विज्ञापन में उस श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या एवं श्रेणी का उल्लेख किया जायेगा।

5. महिला आरक्षण केवल सीधी सेवा भर्ती के लिए अनुमन्य है।

6. यदि महिला उम्मीदवार उन्नत उन्नत श्रेणी यानी क्रीम लेयर से संबंधित है, तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं है।

7. महिलाओं के लिए सरकार की परिवार की परिभाषा के अनुसार महिलाओं के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और बच्चों को शामिल किया जाएगा।

8. विभिन्न पदों पर भर्ती के समय पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू वही नियम महिला आरक्षण के लिए लागू होते हैं।

9. महिला अभ्यार्थियों के लिए संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक, शारीरिक मापदंड के संबंध में महिला आरक्षण कोई छूट नहीं है, बल्कि केवल महिलाओं को ही सरकारी, अर्द्धशासकीय एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवा का अवसर प्राप्त है।

10. शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त पदों में महिला आरक्षण वाले अथवा आरक्षण प्राप्त पद हेतु गैर आपराधिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

11. महिला आरक्षण का लाभ उठाने के लिए खुली श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को गैर-आपराधिक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा अन्यथा ऐसी महिलाओं को उन्नत श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में तय किया जाएगा और उन्हें महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा।

12. महिला आरक्षण प्रत्येक वर्ग के लिए समानांतर आरक्षण है।

13. यदि किसी वर्ग में महिला आरक्षण के माध्यम से कोई महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो अन्य श्रेणी में उक्त आरक्षण

14. यदि महिला आरक्षण के माध्यम से कोई महिला उम्मीदवार पाई जाती है तो उस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

15. महिला आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को अधिकारी द्वारा उसके समक्ष प्रमाणित किया जाना चाहिए अन्यथा संबंधित आरक्षण का लाभ पात्र होते हुए भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

16. पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के अंतर्जातीय विवाह की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले लाभ एवं रियायतें निरस्त कर दी गयी है.इसी प्रकार इस निर्णय या नये निर्णय/अधिसूचना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये समाज कल्याण विभाग में पूछताछ की जाये।

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ग्रामपंचायत चुनाव में आरक्षण के नियम

राज्य चुनाव आयोग, महाराष्ट्र अध्यादेश संख्या 19। दिनांक- 21.अप्रैल.2011 ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 के अनुच्छेद 10(2) के खंड (बी) (सी) एवं (डी) में संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत सीटों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए सीटें रखने और उन्हें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

30% Mahila Arakshan – Reservation for women मिलने का समय ?

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जरी आदेश के अनुसार महिला आरक्षन का अनुमानित समय 1 महीना है | अगर किसी महिला छात्रा को आवश्यकता हो तो , तत्काल सुविधा भी दी जाती है | पर इसके लिए आपको जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट याने तहसीलदार से मिलना होगा |

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