Muslim Minority Affidavit Format, Minority affidavit format for College Admission, Linguistic Minority Certificate format Maharashtra
नमस्ते दोस्तों , आज हम हमारे Minority Affidavit format (Editable) इस टॉपिक में सभी तरह के मायनोरीटी याने मुस्लिम अल्पसंख्यक शपथ पत्र प्रारूप , कॉलेज प्रवेश के लिए अल्पसंख्यक शपथ पत्र प्रारूप , भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र प्रारूप महाराष्ट्र को लगने वाले फॉर्मेट को आपके सामने word फाइल में लेकर आये है |
यह फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके अपनी जाती के बारे में आवश्यक जानकारी भर कर इस affidavit याने प्रतिज्ञालेख को उपयोग में ला सकते है |
अल्पसंख्यक Minority Community कौन कौन है ?
भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है;
सिखों
मुसलमानों
ईसाइयों
पारसियों
बौद्धों
जैन
भारत में लगभग हर पांचवां व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से है (1,000 में से 193)। भारत में मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, जिसमें प्रत्येक 1,000 में 142 लोग रहते हैं। 1,000 भारतीयों में पारसी केवल छह हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत में सिर्फ छह अल्पसंख्यक समुदाय हैं |
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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत है देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3%।
अल्पसंख्यक श्रेणी का क्या मतलब है?
जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों का कोई समूह है जो किसी राज्य के पूरे क्षेत्र में आबादी के आधे से भी कम है, जिसके सदस्य संस्कृति, धर्म या भाषा, या इनमें से किसी के संयोजन की सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं।
भारत में किसे अल्पसंख्यक नागरिक माना जाए इसका निर्णय कौन करता है?
भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा किसे मिलेगा इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत किया जाता है। केवल 1992 कानून की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों से संबंधित लोगों को अल्पसंख्यक नागरिक माना जाता है।
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